National Pension System

विषयवस्तु
राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है?
National Pension System– राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पहल है। यह पेंशन कार्यक्रम सार्वजनिक, निजी और यहां तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए खुला है , सिवाय सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के।
यह योजना लोगों को अपनी नौकरी के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है । सेवानिवृत्ति के बाद, ग्राहक कोष का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। एनपीएस खाताधारक के रूप में, आपको अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में शेष राशि प्राप्त होगी।
इससे पहले, एनपीएस योजना केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी। 01-01-2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत कवर किया जाता है। हालाँकि, अब PFRDA ने इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया है।
एनपीएस योजना उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन की आवश्यकता रखते हैं। यह योजना नौकरियों और स्थानों के बीच पोर्टेबल है, जिसमें धारा 80 सी और धारा 80 सीसीडी के तहत कर लाभ हैं ।
National Pension System के उद्देश्य क्या है?
अब जब आप जानते हैं कि एनपीएस योजना क्या है, तो आइए इसके उद्देश्यों को समझते हैं-
- वित्तीय योजना बनाते समय सेवानिवृत्ति के बाद के लिए पर्याप्त धनराशि का सृजन करना एक आवश्यक पहलू है।
- यह न केवल व्यक्तियों को अपनी व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देता है, बल्कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को भी कम से कम परेशानियों के साथ जीने में मदद करता है।
- देश में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या की इस चिंता को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस जैसी योजनाएं शुरू कीं।
- यह योजना किसी व्यक्ति को उसके कार्यकाल के दौरान व्यवस्थित बचत करने की अनुमति देती है, जिससे भविष्य के लिए बचत करने हेतु व्यक्तियों में वित्तीय अनुशासन विकसित होता है।
National Pension System के लिए क्या है पात्रता मानदंड
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता विभिन्न एनपीएस मॉडलों पर निर्भर करती है। ये हैं –
- सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मॉडल
पेंशन प्रणाली सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है।
इस मॉडल के तहत सरकारी कर्मचारी के वेतन का 10% हिस्सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाता है और सरकार भी उतना ही योगदान देती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार से 14% का योगदान मिलता है।
इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़कर देश के सभी राज्यों ने एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू कर दिया है।
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यहांं तक पढने के लिए आपका शुक्रिया, हम पुरी तरह से कोशिश करते है की प्रत्येक लेख मे कोई गलती न हो उसके बाद भी कोई गलती होती हैं तो हम आपसे उस गलती के लिए माफी मांगते है। कृप्या आप इस प्रकरण में हमे अवगत करें जिससे हम उसे जल्द से जल्द सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आस-पास ऐसे माहौल बनायें की महिलायें अपने आपको सुरक्षित महशुस करें,धन्यवाद।
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