
विषयवस्तु
अटल पेंशन योजना क्या है?
Atal Pension Yojana 2024 (APY), भारत के नागरिकों के लिए है। यह योजना भारत के असंगठित क्षेत्र के गरीब श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, 60 साल की उम्र के बाद 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/– प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार के द्वारा योगदान के रूप में दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हैं। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए
आवेदक अटल पेंशन योजना अकाउंट में समय-समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। ज्ञात हो की, आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है।
लोगों को पेंशन की आवश्यकता क्यों होती है
पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वे कमाई नही कर रहे होते हैं या कमाई करने मे अस्मर्थ हो , ऐसा होने के निम्न कारण होते है।
- उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी
- परमाणु परिवार का उदय – कमाउ सदस्य का पलायन
- जीवन यापन की लागत में वृद्धि
- दीर्घायु में वृद्धि
- निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है
अटल पेंशन योजना के लिए आखिर कौन-कौन पात्र है ?
इसमें आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। यदि आप नीचे दिए गए मानदंडों में आते हैं तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं-
- भारत का नागरिक हो
- आयु 18-40 वर्ष के मध्य हो
- सेविंग बैंक अकाउंट / पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट अवश्य हो
- आयकर दाता नहीं हो
अटल पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- फोटो
- ईमेल आईडी
अब आते है कि हमे कितना पैसा देना होगा इस योजना के लिए तो दोस्तों अटल पेंशन योजना के लिये आपको किस आयु मे कितना देना होगा इसको जानने के लिए आप किस आयु मे अपना पंजीकरण करा रहे है उसी साल की आपको लाईन देखनी होगी जो नीचे लिखी हुई है।
Age of entry | Years of contribution | Monthly Pension of Rs.1000/- | Monthly pension of Rs.2000/- | Monthly pension of Rs.3000/- | Monthly pension of Rs.4000/- | Monthly pension of Rs.5000/- |
18 | 42 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 41 | 46 | 92 | 138 | 183 | 224 |
20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 39 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 38 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 37 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 36 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 35 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 34 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 33 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 32 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 31 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 29 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 28 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 27 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 26 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 25 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 24 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 23 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 22 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 21 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते है?
अब तक आपने पढा कि हमे यह योजना क्या है इस योजना मे कितना पेंशन मिलेगा और हमे कितना सरकार को देना होगा लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई है अब हम जानेगें कि अखिर हम ये योजना के लिये किस तरह से और कहाँ आवेदन कर सकते है तो देर किस बात की चलते है जानने के लिए…
इस योजना में आवेदन दो माध्यम से किया जा सकता है
- आनलाईन
- आफलाईन
आफलाईन
यह बहुत आसान है इसके लिये सबसे पहले आपको अपने बैंक एस.बी.आई. अगर हो में विजीट करना होगा। जहाँ आपका सेविंग बैंक खाता खोला गया है फिर वहां पर आपको अटल पेंशन स्कीम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा जो आपको बैंक द्वारा दिया जायेगा जिसमें मांगी गई सभी जरूरी सूचनाओं को भरकर इस फॉर्म को जमा कर दें अब कुछ ही देर में आपका APY का खाता खुल जाएगा।
आनलाईन
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एनपीएस की ऑफिशल साइट https://enps.nsdl.com पर जाना होगा
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के पश्चात “Atal Pension Yojana” tab पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको APY अकाउंट ऑनलाइन खोलने के लिए मांगी गई सारी डिटेल्स भरनी होगीं।
- सारी जानकारी भरकर तथा केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने की पश्चात आपका APY अकाउंट ओपन हो जाएगा।
एपीवाई से हम अपना धन कब और कैसे निकाल सकते है?
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :- 60 वर्ष की समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न एपीवाई में जमा गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं। मासिक पेंशन की समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय होगा। नामांकित ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी के लिए वारीस पात्र होंगे।
- 60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु हो गई हो तो :- ग्राहक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (ग्राहक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन वारीस को वापस किया जायेगा।
- 60 साल की उम्र से पहले ही बाहर निकलना पडे तो :- यदि कोई ग्राहक, जिसने एपीवाई के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से एपीवाई बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद ही वापस किया जाएगा।
- 60 साल की उम्र से पहले ही ग्राहक की मृत्यु होने पर :-
- 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु हो गई हो तो, एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा अगर वो चाहे तो और ग्राहक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को मिलना था।
- या, एपीवाई के तहत पूरे संचित कोष कि राशि पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी अगर उनकी मागँ हो तो।
यहांं तक पढने के लिए आपका शुक्रिया, हम पुरी तरह से कोशिश करते है की प्रत्येक लेख मे कोई गलती न हो उसके बाद भी कोई गलती होती हैं तो हम आपसे उस गलती के लिए माफी मांगते है। कृप्या आप इस प्रकरण में हमे अवगत करें जिससे हम उसे जल्द से जल्द सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आस-पास ऐसे माहौल बनायें की महिलायें अपने आपको सुरक्षित महशुस करें,धन्यवाद।
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