नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पोस्ट पर आज हम Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana कि बात करेंगे वो बहुत ही खास है जैसा कि हम सभी जानते है कि जो आया है वो एक दिन जायेगा लेकिन अगर वही व्यक्ति समय से पहले चला जाये तो उसके परिवार का बहुत ही बुरा हाल होता है खास कर अगर वो अकेला कमाने वाला हो।
तो दोस्तो इसी बात को ध्यान मे रख कर हरियाणा सरकार ने इस योजना को लांच किया है जिसमे अगर किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाये या किसी वजह से वह व्यक्ति अपंग हो जाये तो सरकार उसको आर्थिक सहयता दे सके। तो दोस्तो आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे की ये योजना क्या है और किस तरह से ये योजना लाभार्थि को मिलेगी और इसके आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी तो चलिये दोस्तो शुरु करते है बिल्कुल शुरुवात से।
विषयवस्तु
Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2024 क्या है?
इसकी शुरुआत हरियाणा सरकार कि तरफ से आर्थिक रुप से कमजोर परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना किसी परिवारों में एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति की किसी वजह से असमय मृत्यु हो जाये या फिर वह व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण अपंग हो जाये तो ऐसे परिवारों को हरियाणा सरकार कि तरफ से आयु के बिहाब पर 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता राशि देगी।
यह राशि लाभार्थि के 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे की गरीब परिवार के लोग बिना किसी परेशानी के अपना पालन पोषण करने लिए आय का एक साधन जुटाने के लिए रोजगार शुरू कर पाएंगे।
Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2024 का क्या है उद्देश्य ?
इस योजना Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana को लांच करने का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों में किसी व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तिय सहायता मुहैया कराना है जिससे गरीब परिवार के सदस्यो को अपना भरण-पोषण करने के लिए कोइ भी समस्या का सामना ना करनी पड़े।
जिसके लिए हरियाणा सरकारकि तरफ से पीड़ित परिवार के सदस्यों को ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। जिसे हरियाणा राज्य का कोई भी नागरिक बड़ी आसानी से इस योजना Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2024 में अपना पंजीकरण कराके लाभ ले सकता है।
दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि कितनी है
अब आते है कि इस योजना मे आखिर कितनी धनराशि मेलेगी तो दोस्तो इस योजना मे राज्य सरकार कि तरफ से उस सदस्य की मृत्यु या स्थाई विकलांगता के रूप में आयु के आधार पर वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी जिसे मैने सरकार कि पोर्टल से लिया है जो निम्न लिखित है-
Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2024 में आयु के आधार पर मिलने वाली धनराशि का विवरण
- व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता के समय उसकी आयु 6 वर्ष है तो हरियाणा सरकार लाभार्थी के परिवारों को ₹1 लाख देगी।
- 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु या दुर्घटना में विकलांग होने की स्थिति में ₹2 लाख ।
- 18 से 25 साल की उम्र में विकलांग अथवा मृत्यु होने की स्थिति में ₹3 लाख दिए जाएंगे।
- 25 वर्ष से 45 वर्ष के बिच 5 लाख और
- तो वही 45 से 60 वर्ष की आयु के अंदर 3 लाख रुपये दिए जाएंगे।
Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana के लाभ क्या क्या है?
यह योजना Deendayal Upadhyaya Antyodaya Yojana 2024 हरियाणा मे निवास करने वाले सभी गरीब परिवारों के लिए डुबते को तिनका का सहारा से कम नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से हरियाणा सरकार पीड़ित परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता दे सकेगी, इसके अलावा भी पीडित परिवार को और कई लाभ प्राप्त होंगे जैसे-
- राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पीड़ित परिवारों को लाभ
- ₹5 लाख तक कि वित्तीय सहायता
- डीवीडी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में
- गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले परिवार
- सलाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम
- केवल मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में ही
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए क्या है जरूरी पात्रता मापदंड
हमने अब तक बहुत कुछ जान लिया कि यह योजना किसके लिए है और इसमे कितनी राशि मिलती है अब जानते है कि आखिर इसके लिये हमे करना क्या होगा तो भाइयों इस योजना के लिये
- सबसे पहले आपको हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है
- केवल गरीब परिवार(सलाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम) के लोग इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कर सकते है
- पीड़ित व्यक्ति की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required for Deendayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
अब हम देखेंगे कि इस योजना के लिये हमे कौन कौन से दस्तावेज चाहिये तो इसके लिए आपको नीचे देखना होगा
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- दुर्घटना की स्थिति में एफआईआर की फोटो कॉपी
- ईमेल आईडी।
यहा तक आप आ गये है तो जाहिर है आपको अब आवेदन भी करनी होगी तो चलिये उसको भी जान ही लेते है की किस तरह और कहाँ आवेदन कर सकते है।
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
आखिरकार हम अपने लेख के आखिरी चरण पे पहुंच गये है यानि अब हम आवेदन करने कि प्रक्रिया पे बात करते है तो हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा अभी केवल योजना को शुरू करने की घोषणा भर की गई है अभी तक हरियाणा सरकार कि तरफ से अभी कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है लेकिन जल्द ही इसके बारे में कुछ जानकारी देखने को मिलेगा।
यहांं तक पढने के लिए आपका शुक्रिया, हम पुरी तरह से कोशिश करते है की प्रत्येक लेख मे कोई गलती न हो उसके बाद भी कोई गलती होती हैं तो हम आपसे उस गलती के लिए माफी मांगते है। कृप्या आप इस प्रकरण में हमे अवगत करें जिससे हम उसे जल्द से जल्द सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आस-पास ऐसे माहौल बनायें की महिलायें अपने आपको सुरक्षित महशुस करें,धन्यवाद।
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