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Kanya Sumangala Yojana– मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली धनराशि में बढोत्तरी की गई है। इस योजना के तहत 15 हजार रुपए को बढाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है।
बेटी के जन्म होने पर | 2000 रूपये |
बेटी का एक वर्ष का टीकाकरण होने पर | 1000 रूपये |
जब बेटी कक्षा 1 में प्रवेश लेगी | 2000 रूपये |
जब बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेगी | 2000 रूपये |
जब बेटी कक्षा 9 में प्रवेश लेगी | 3000 रूपये |
बेटी जब कक्षा 10 वी/12वी उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक,डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेश लेगी | 5000 रूपये |
Kanya Sumangala Yojana/ कन्या सुमंगला योजना क्या है?
कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य है कि कन्याओं की हत्या को खत्म किया जाए, बराबरी का लिंगानुपात स्थापित किया जाए, बाल विवाह की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा को रोका जाए और लड़कियों के स्वास्थ्य को सुधारा जाए। और शिक्षा को प्रोत्साहित करने, लड़कियों को स्वावलंबी बनाने में मदद करने, समाज में एक सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए।
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इस योजना के तहत, पात्र बालिकाओं को 25000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, जिसमें उनके माता–पिता आवेदन कर सकते हैं।
Kanya Sumangala Yojana online process
इस योजना को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते है तो चलिए हम आपको इसके आवेदन करने के दोनों तरीकों को बताता हु।
- ऑनलाइन आवेदन:
- आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं।i
- “Citizen Portal” पर क्लिक करें और “First Time User- Register Yourself” विकल्प चुनें।
- निर्देशों को पढ़कर “I Agree” पर टिक करें और “Continue” बटन दबाएं।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, नया पासवर्ड बनाएं, और “Send OTP” पर क्लिक करें।
- OTP भरने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर User ID आएगा।
- इस User ID और पासवर्ड से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- यदि ऑनलाइन आवेदन संभव न हो, तो संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क करें।
Kanya Sumangala Yojana important दस्तावेज़
अब आप जब इस योजना में आवेदन करने का मन बना ही लिया है तो अब आपको इसके लिए जरूरी दस्तावेज रख लेना है जो कि निम्न है।
- आवेदक, माता-पिता और बालिका का आधार कार्ड।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- परिवार की आय प्रमाण पत्र।
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)।
- बैंक खाता विवरण।
- यदि बालिका गोद ली गई है, तो गोद लेने का प्रमाण पत्र।
इसके साथ ही इस योजना के लिए कौओं पात्र होगा उसके बारे में भी जान लेते है।
पात्रता मानदंड
- बालिका और उसके माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो।
- एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- यदि दूसरी संतान के रूप में जुड़वा बालिकाएं जन्म लेती हैं, तो तीसरी बालिका भी योजना के लिए पात्र होगी।
- यदि परिवार ने किसी अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो अधिकतम दो बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें जैविक और गोद ली गई बालिकाएं शामिल हैं।
सहायता और संपर्क कैसे करे?
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- 1800-833-0100
- 1800-1800-300
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए, mksy.up.gov.in पर जाएं।
यहांं तक पढने के लिए आपका शुक्रिया, हम पुरी तरह से कोशिश करते है की प्रत्येक लेख मे कोई गलती न हो उसके बाद भी कोई गलती होती हैं तो हम आपसे उस गलती के लिए माफी मांगते है। कृप्या आप इस प्रकरण में हमे अवगत करें जिससे हम उसे जल्द से जल्द सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने आस-पास ऐसे माहौल बनायें की महिलायें अपने आपको सुरक्षित महशुस करें,धन्यवाद।
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